Crop Damages Limit Increased by State Government : किसानों के लिये अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने का फैसला लिया है। जून-जुलाई में अत्यधिक बारिश से तो कभी बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान होता है। राज्य सरकार ने अध्यादेश के जरिए किसानों को राहत देने की कोशिश की है। इसके लिए सरकार की ओर से जो मदद पहले मिलती थी, वह अब मिल गयी है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल के नुकसान के बाद सहायता सीमा बढ़ा दी गई है। सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि के मापदंड से अधिक सहायता के लिए अध्यादेश जारी किया है। सरकार ने एसडीआरएफ नियमों में बदलाव कर प्रति हेक्टेयर सहायता राशि बढ़ाने का आदेश जारी किया है।
यदि भूमि बागवानी है तो सरकार फसल के नुकसान के लिए प्रावधान किया है। पहले बागवानी फसलों के नुकसान पर 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाता था। अब इसे बढ़ाकर प्रति हेक्टेयर 27 हजार रुपये दिये जायेंगे। यह मुआवजा तीन हेक्टेयर तक दिया जाएगा। कृषि योग्य भूमि यदि आपने फसलें उगाई हैं। बेमौसम बारिश के कारण वह फसल खराब हो गयी होगी। तो ऐसे किसानों को सरकार से आर्थिक मदद मिलेगी। पहले किसानों को प्रति हेक्टेयर 8,000 रुपये मिलते थे। अब उन्हें 13 हजार पांच सौ तक मुआवजा मिलेगा। यह सीमा दो हेक्टेयर तक होगी।
अगर लंबे समय के लिये गये फसल को नुकसान होता है। तो इसके लिए पहले सरकार की ओर से प्रति हेक्टेयर 22 हजार 500 रुपये की सहायता दी जाती थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब यह सहायता 36 हजार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाएगी। यह सहायता 3 हेक्टेयर तक की फसल के नुकसान के लिए प्रदान की जाएगी।