gopinath munde shetkari apghat vima yojana : किसानों को खेतों में काम करने के दौरान कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसान अक्सर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं। ऐसे मामलों में किसानों या उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना सुरक्षा अनुदान योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को आपदा की स्थिति में 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है।
खेती के दौरान दुर्घटनाएं, बारिश के मौसम में बिजली, बाढ़, सांप का काटना, बिच्छू का काटना, बिजली का झटका, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, वाहन दुर्घटनाएं और अन्य किसी भी कारण से किसानों की मृत्यु या विकलांगता हो जाती है। किसानों के साथ किसी दुर्घटना के कारण परिवार की आय का स्रोत बंद हो जाता है और कठिन परिस्थिति निर्माण हो जाती है। योजना के माध्यम से ऐसे दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। दुर्घटना के कारण दो आंखें या दो हाथ या दो पैर की हानि होने पर 2 लाख रुपये, एक आंख और एक हाथ या एक पैर खराब होने पर भी 2 लाख रुपये। एक आंख या एक हाथ या फिर एक पैर की हानि होने 1 रुपये लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
पात्रता :
सड़क या रेल दुर्घटना
डूबने से मौत
कीटनाशकों के प्रयोग या अन्य कारणों से विषाक्तता
बिजली का झटका लगने से दुर्घटना
बिजली गिरने से मौत
ऊंचाई से गिरने पर दुर्घटना
साँप का काटना और बिच्छू का काटना
यदि किसान की दुर्घटना इन कारणों से होती है तो उसका परिवार इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। सभी किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके नाम पर कृषि भूमि है। किसान की आकस्मिक मृत्यु के 30 दिनों के भीतर संबंधित परिवार को तालुका कृषि अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है।
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