MGNREGA :राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना के तहत सिंचाई कुओं के लिए सब्सिडी राशि 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। साथ ही दो सिंचाई कुओं के बीच दूरी की शर्त भी खत्म कर दी गयी है। मनरेगा कुएं खोदने के लिए 4 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। इस विषय में सरकार का फैसला जारी किया गया है। इस फैसले से राज्य के किसानों को काफी फायदा होगा। कुआँ खोदने की लागत कम होने से किसानों को सिंचाई सुविधा प्राप्त करने में आसानी होगी।
पात्रता :
लाभार्थी के पास कम से कम 40 गुंटा भूमि होनी चाहिए।
पेयजल स्रोत के 500 मीटर के दायरे में कोई नया कुआं नहीं लिया जा सकता।
दो कुओं के बीच 150 मीटर की दूरी की शर्त अनुसूचित जाति/जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू नहीं है।
लाभार्थी का सात-बारह पर पिछला कुए का रिकार्ड नहीं होना चाहिए।
लाभार्थी के पास मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए।
मनरेगा के तहत व्यक्तिगत लाभ के सिंचाई कुएं के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू होने के बाद किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए लगनेवाले दस्तावेज :
7/12 की ऑनलाइन प्रतिलेख
8ए की ऑनलाइन प्रतिलेख
जॉब कार्ड की प्रति
आवेदक को आवेदन और संलग्न दस्तावेज ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करने होंगे। इस आवेदन पत्र को ऑनलाइन भरने का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत को किसानों को रसीद देनी होगी।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लिया गया ये महत्वपूर्ण फैसला है। किसानों को इस निर्णय का लाभ उठाकर अपने खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।