PM Kisan Maandhan Yojana : सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऐसी ही एक योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना और पीएम किसान मानधन योजना। किसान मानधन योजना में अलग से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं ह। जिन किसानों का नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना में है वे सम्मान योजना के पात्र हैं। पीएम मानधन योजना में किसानों को 60 साल के बाद सरकार की ओर से 3 हजार रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसान वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आम तौर पर, जब किसान बुढापे में खेती करने में असमर्थ होते हैं, तो उन्हें वित्तीय सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘किसान मानधन योजना’ शुरू की है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को पेंशन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति माह 3 हजार रुपये पेंशन दी जाती है। साथ ही किसी भी कारण से मृत्यु होने पर लाभार्थी किसान की पत्नी को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही इस योजना के लिए प्रति माह केवल 55 से अधिकतम 200 रुपये तक प्रीमियम देना होता है। इसके बाद 60 साल पार करने के बाद उन किसानों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से गरीब किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में निवेश करने के बाद किसानों को आर्थिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, खेत खसरा खतौनी, बैंक विवरण और पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि होना चाहिए।