केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मौजूदा स्टॉक सीमा की अवधि 30 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दिया है और कुछ स्टॉक रखने वाली संस्थाओं के लिए स्टॉक सीमा को भी संशोधित किया है। जारी अधिसूचना के अनुसार, गोदाम में थोक विक्रेताओं और बड़ी संख्या में खुदरा विक्रेताओं के पास स्टॉक सीमा को 200 मीट्रिक टन से घटाकर 50 मीट्रिक टन कर दिया गया है और चक्की के लिए स्टॉक सीमा को पिछले 3 महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता से 25 प्रतिशत की कटौती की गई है, जो भी पिछले 1 महीने का उत्पादन या वार्षिक क्षमता का 10 प्रतिशत या जो भी अधिक हो।
स्टॉक सीमा में संशोधन और समय अवधि का विस्तार जमाखोरी को रोकने और बाजार में पर्याप्त मात्रा में अरहर और उड़द दालों की लगातार प्राप्ति और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों पर अरहर दाल और उड़द दाल उपलब्ध कराने के लिए किया गया है।
नवीनतम आदेश के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक अरहर और उड़द दालों के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। थोक विक्रेताओं के लिए प्रत्येक दाल पर व्यक्तिगत रूप से लागू स्टॉक सीमा 50 मीट्रिक टन है; खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन; प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो में 50 मीट्रिक टन; चक्की के लिए उत्पादन के अंतिम 1 महीने या वार्षिक स्थापित क्षमता का 10%, जो भी ज्यादा हो। आयातकों के लिए, आयातकों को सीमा शुल्क निकासी के दिन से 30 दिनों से ज्यादा आयातित स्टॉक नहीं रखना है।